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14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, JPSC-JSSC को नोटिस

Brief By Jagran.com / 1:50 PM on 24 Aug 2026


14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से जांच कराने की मांग की गई है. इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद JPSC की परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. याचिका में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग अदालत के सामने रखी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने JPSC और JSSC को नोटिस जारी करते हुए दोनों आयोगों से याचिका में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर जवाब मांगा है. अब दोनों आयोगों की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखा जाएगा. मामले में आगे की सुनवाई के दौरान आयोगों के जवाब पर भी विचार किया जाएगा.

JPSC भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद के बीच इस मामले का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में भी JPSC की परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर मामला चल रहा है. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा तथा उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी. इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द होने की आशंका बनी हुई थी. अब 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोगों के जवाब और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है.

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