Brief By Newsbrief / 3:16 PM on 26 May 2026
केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए LPG कनेक्शन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है. सरकार ने “लिक्विड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण) संशोधन आदेश-2026” लागू कर दिया है, जिसके बाद अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर नहीं करना पड़ेगा.
नए नियम के तहत उपभोक्ता PNG कनेक्शन लगने के 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन बंद कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें “ट्रांसफर वाउचर” का विकल्प भी मिलेगा. इस वाउचर की मदद से भविष्य में दूसरे शहर या ऐसे इलाके में जाने पर, जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, वही LPG कनेक्शन दोबारा चालू कराया जा सकेगा.
सरकार का कहना है कि इस फैसले से नौकरीपेशा लोगों, किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों, छात्रों और ट्रांसफर पर रहने वाले कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. अब तक PNG लगवाने के बाद LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ता था और दूसरी जगह जाने पर नया कनेक्शन लेने के लिए फिर से दस्तावेज और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता था.
सरकार शहरी क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे PNG नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहती है. PNG को सिलेंडर गैस की तुलना में अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती माना जाता है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि PNG सुविधा वाले इलाकों में घरेलू उपयोग के लिए LPG और PNG का नियमित दोहरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.