Brief By Newsbrief / 12:03 AM on 05 Nov 2025
हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द करने या संशोधित करने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा. साथ ही यात्रियों को तेजी से रिफंड देने की व्यवस्था होगी. नियम लागू होने के बाद यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा.