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धोखाधड़ी मामले में 9 आरोपी फरार, कोर्ट का बड़ा आदेश- 30 दिन में पेश नहीं हुए तो होगी संपत्ति कुर्क

Brief By Jagran.com / 11:37 AM on 04 Oct 2026


कासना कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे नौ आरोपियों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आरोपियों के घरों की कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया है. आदेश के मुताबिक, अगर निर्धारित अवधि के भीतर आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. इससे पहले भी अदालत की ओर से आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद किसी आरोपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं किया.

मामला आदर्श खालसा संयुक्त सहकारी समिति बादौली बांगर से जुड़ा हुआ है. समिति के तत्कालीन अध्यक्ष गुरुभेद सिंह ने तीन नवंबर 2025 को कासना कोतवाली में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस की विवेचना के दौरान कृष्ण अवतार गर्ग, नूतन, रेनू गुप्ता, अनीता, नवीन कुमार, रुचिका, कपिल, अंकित और परेश के नाम सामने आए. बताया गया है कि ये आरोपी नोएडा के सेक्टर-27 के रहने वाले हैं. पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने और जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था.

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. लगातार गैरहाजिर रहने के बाद अदालत ने पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बावजूद आरोपियों के पेश नहीं होने पर अब कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों पर कानूनी दबाव बढ़ गया है. अब उन्हें 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित होना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में पुलिस अदालत के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी. मामले में सभी नौ आरोपियों की तलाश भी जारी है.

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