Brief By jagran / 11:30 AM on 03 Oct 2026
पटना हाईकोर्ट ने शेखपुरा के स्टोन ब्लॉक नंबर 27 के खनन पट्टा मामले में राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने माना कि लीज निष्पादन में देरी के लिए सरकार और ठेकेदार दोनों जिम्मेदार हैं. प्रशासन द्वारा जब्त 2.90 करोड़ रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया. अदालत ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्रवाई और सर्वे रिपोर्ट जारी करने समेत कई दिशा-निर्देश जारी किए.