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36 करोड़ की कथित ठगी केस में प्रेमसंस मोटर्स को राहत, डायरेक्टर पुनीत पोद्दार समेत चार को अग्रिम जमानत

Brief By Newsbrief / 3:35 PM on 20 Jul 2026


राजधानी रांची के चर्चित प्रेमसंस मोटर्स से जुड़े 36 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में कंपनी के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है. रांची सिविल कोर्ट ने डायरेक्टर पुनीत पोद्दार, अवध पोद्दार, सेल्स मैनेजर शैलेश कुमार और जनरल मैनेजर लिंगराज पत्ताजोशी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जबकि मामले की जांच जारी रहेगी.

यह मामला उस समय सामने आया जब अधिवक्ता विवेक आर्य के भाई ने प्रेमसंस मोटर्स से कार खरीदने के लिए भुगतान किया. शिकायत के अनुसार, खरीद प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज और तथ्य सामने आए, जिनसे कंपनी के कामकाज पर सवाल उठे. इसके बाद अधिवक्ता विवेक आर्य ने मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ग्राहकों को गुमराह कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का संगठित खेल चला रही थी. प्राथमिकी में दावा किया गया है कि इस कथित नेटवर्क के जरिए हर वर्ष करीब 36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जाती है. हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

पुलिस फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. अदालत ने अग्रिम जमानत देकर आरोपियों को अंतरिम राहत जरूर दी है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज आरोप समाप्त नहीं हुए हैं. जांच पूरी होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

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