Brief By Newsbrief / 1:14 PM on 10 Jun 2026
रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना लागू की है. इस योजना के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को देय कर राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह पहल करदाताओं को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ राजस्व संग्रह को भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. निगम ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष छूट का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा, जो 30 जून से पहले अपने होल्डिंग टैक्स का पूर्ण भुगतान कर देंगे.
नगर निगम का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में लोग समय रहते टैक्स जमा करेंगे, जिससे बकाया कर की राशि में कमी आएगी और नगर निगम को विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे. साथ ही करदाताओं को आर्थिक लाभ भी मिलेगा.
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें और छूट योजना का लाभ उठाएं. निगम ने यह भी बताया कि टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
यह योजना उन करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो अपने कर दायित्व का समय पर निर्वहन करते हुए अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं.