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झारखंड कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उम्र सीमा में छूट देकर दावेदारी पर विचार का आदेश

Brief By Newsbrief / 1:18 PM on 04 Jun 2026


झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन अभ्यर्थियों की दावेदारी पर उम्र सीमा में आवश्यक छूट देते हुए विचार किया जाए. ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी, लेकिन विभिन्न कारणों से नियुक्ति नहीं मिल सकी. मामले में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि महिला और होमगार्ड श्रेणी में पर्याप्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे. Mअभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई कि झारखंड राज्य पुलिस भर्ती नियमावली, 2014 के नियम 5(IV) के अनुसार होमगार्ड के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत सीटें खाली रहने की स्थिति में उन्हें गैर-होमगार्ड उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए. इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने पहले झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन याचिकाएं खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की. Nसुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि संबंधित आयोग और राज्य सरकार इन 888 अभ्यर्थियों के दावों पर विचार करें तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करें, ताकि उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर मिल सके. हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 27 मई 2026 तक रिकॉर्ड में मौजूद केवल 888 अभ्यर्थियों के मामलों पर ही विचार किया जाएगा. इस मामले में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा अदालत में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के कुल 2,380 पद रिक्त हैं. इनमें 1,168 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 1,212 पद अन्य योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं. 

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