Brief By Newsbrief / 12:23 PM on 18 May 2026
रांची. झारखंड सरकार राज्य की निराश्रित, विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना चला रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है.
योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित महिलाओं को मिलता है. इसमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है यानी विधवा पेंशन. साथ ही वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है यानी परित्यक्त या एकल महिला. सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी निराश्रित महिलाएं पात्र हैं.
आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र जरूरी है. विधवा इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन फॉर्म और जानकारी के लिए नजदीकी प्रखंड कार्यालय या पंचायत कार्यालय में संपर्क करें. सरकार समय समय पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जैसे विशेष कैंप भी लगाती है. योजना के दिशा निर्देश महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.