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झारखंड में अवैध भवन मालिकों को राहत, 300 वर्गमीटर तक के निर्माण होंगे नियमित

Brief By Newsbrief / 1:20 PM on 14 May 2026


रांची: झारखंड सरकार ने शहरी इलाकों में बिना नक्शा पास कराए या स्वीकृत मानचित्र से अलग बने भवनों को लेकर बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने ‘अनाधिकृत भवन नियमितीकरण योजना’ के तहत एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अब भवन नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी. इस पोर्टल का उद्घाटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया.

नई व्यवस्था के तहत 300 वर्गमीटर तक के निर्माण और G+2 तक के भवनों को नियमित करने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने साफ किया है कि इससे ऊंचे भवन योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे. आवेदन करते समय भवन का वर्तमान नक्शा, जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य रहेगा.

सरकार के अनुसार पूरी प्रक्रिया को एंड-टू-एंड डिजिटल बनाया गया है ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, शुल्क भुगतान और स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी. विभागीय अधिकारी डिजिटल स्क्रूटनी के बाद स्थल निरीक्षण भी करेंगे.

नियम उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर पोर्टल स्वतः शुल्क तय करेगा, जिसे ऑनलाइन जमा करना होगा. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डिजिटल स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि योजना का उद्देश्य पुराने और अनजाने में नियमों से बाहर रह गए भवनों को कानूनी दायरे में लाना है, न कि भविष्य में अवैध निर्माण को बढ़ावा देना.

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