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जंगलों की सुरक्षा को बढ़ावा—खनन पर सख्त हुआ नियम

Brief By Newsbrief / 12:39 PM on 17 Apr 2026


झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संरक्षित जंगलों की सुरक्षा को लेकर एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पत्थर खनन और क्रशर प्लांट स्थापित करने के लिए निर्धारित न्यूनतम दूरी को 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि जंगलों की सीमा से कम से कम 500 मीटर दूर ही की जा सकेगी।

यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि जंगलों के नजदीक खनन और क्रशर संचालन से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है, वन्यजीवों का आवास प्रभावित हो रहा है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है।

कोर्ट के इस आदेश से न केवल जंगलों की हरित संपदा को बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र भी संतुलित रहेगा। साथ ही, यह निर्णय खनन कंपनियों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करता है, जिससे वे नियमों का पालन करते हुए कार्य कर सकें।

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