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झारखंड में बड़ा एक्शन: आवास बोर्ड कॉलोनियों में दुकान-व्यवसाय पर पूरी तरह रोक

Brief By Newsbrief / 5:29 PM on 07 Apr 2026


 

रांची: झारखंड में आवास बोर्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बोर्ड की जमीन या भवन पर किसी भी प्रकार का व्यवसाय पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नवंबर 2025 में रांची नगर निगम को पत्र भेजकर ऐसे परिसरों में नए ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं करने और पहले से जारी लाइसेंसों को रद्द करने का अनुरोध किया था। इसके बाद नगर निगम ने आधिकारिक आदेश जारी कर इस पर सख्ती शुरू कर दी है। 

 

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर रांची के हरमू, अरगोड़ा और बरियातु जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां आवास बोर्ड की कॉलोनियों में लंबे समय से दुकानें, क्लीनिक और छोटे-बड़े व्यवसाय संचालित हो रहे थे। अब इन सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगने से हजारों लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो सकता है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हरमू स्थित धोनी के आवास से जुड़ा एक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान भी इस आदेश के दायरे में बताया जा रहा है। नियमों के सख्त पालन की इस कार्रवाई से छोटे व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की चिंताएं बढ़ गई 

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