Brief By Newsbrief / 10:45 AM on 24 Mar 2026
रांची की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में दोषी ट्यूशन शिक्षक अमरेंद्र कुमार राय को पांच साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 18 मार्च को आरोपी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सजा पर सुनवाई पूरी कर यह निर्णय सुनाया गया।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है ताकि समाज में इसका स्पष्ट संदेश जाए। इस फैसले को बाल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मामले में पीड़िता एक नाबालिग छात्रा थी, जो आरोपी से ट्यूशन पढ़ती थी। आरोपी ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की थी। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस फैसले के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलेगा और अपराधियों में कानून का डर