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हाईकोर्ट से झटका: कमलेश सिंह के परिजनों की याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चलेगा ट्रायल

Brief By Newsbrief / 11:15 AM on 26 Feb 2026


रांची: झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह, पुत्री अंकिता सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह द्वारा दायर राहत याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका में आरोपियों की ओर से मामले में राहत देने और आगे की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इस फैसले के साथ अब तीनों आरोपियों को निचली अदालत में चल रहे ट्रायल का सामना करना होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद मामले की सुनवाई तेज हो सकती है। ट्रायल के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस आदेश को आरोपियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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