Brief By Newsbrief / 11:41 AM on 09 Feb 2026
रांची: झारखंड सरकार राज्य में शराब बिक्री और बार-रेस्तरां संचालन को लेकर नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में है। यह नीति वर्ष 2026 से प्रभावी होगी, जिसके तहत बार, क्लब और रेस्तरां को सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यटन, नाइट लाइफ और राजस्व को बढ़ावा देना है।
नई नीति के तहत शराब परोसने वाले होटलों के लिए कम से कम 10 कमरों की अनिवार्यता तय की गई है। इसके अलावा बार, क्लब और रेस्तरां में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन विभाग की स्वीकृति और महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था जरूरी होगी। इन मानकों का पालन न करने पर लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं।
सरकार शराब दुकानों और बार के लाइसेंस पारदर्शी तरीके से देने के लिए ई-ऑक्शन प्रणाली लागू करेगी। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि अवैध शराब बिक्री पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि नई आबकारी नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और झारखंड को नाइट टूरिज्म के रूप में नई पहचान मिलेगी। विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और जल्द ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।