Brief By Newsbrief / 12:30 PM on 29 Jan 2026
रांची: नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही रांची नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन के अनुसार, यह कदम चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, कानून-व्यवस्था की समस्या और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और दंडाधिकारी लगातार क्षेत्र में निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। साथ ही राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से भी आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने की अपेक्षा की गई है।