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जेपीएससी 11वीं–13वीं सिविल सेवा मामला: परिणाम रद्द याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, 342 सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश

Brief By Newsbrief / 10:01 AM on 22 Jan 2026


रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए सभी 342 अभ्यर्थियों को दो सप्ताह के भीतर इस याचिका में प्रतिवादी बनाया जाए।

अदालत का मानना है कि यदि परिणाम रद्द करने जैसा कोई फैसला लिया जाता है तो उसका सीधा असर सफल अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित पक्षों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। वहीं, आयोग की ओर से अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमसम्मत बताया गया है। अब 342 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेगी।

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