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झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्याम नाथ दूबे की पेंशन में 10% कटौती का आदेश रद्द किया

Brief By Newsbrief / 5:51 PM on 18 Jan 2026


झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्याम नाथ दूबे की पेंशन में आजीवन 10% कटौती करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने पाया कि विभागीय कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि आरोप केवल संलग्न दस्तावेजों पर आधारित थे और कोई गवाह पेश नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के पेंशन संबंधी अधिकारों में कटौती के लिए उचित जांच और सुनवाई अनिवार्य है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यवाही में आरोपों को प्रमाणित करने के लिए संबंधित पक्ष को मौका देना आवश्यक है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज किया गया. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दूबे को सभी लंबित लाभ जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन जल्द से जल्द जारी करे. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी कार्रवाई करते समय नियमों का पालन करना होगा और किसी भी तरह की मनमानी से बचना होगा. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों की सुरक्षा और विभागीय कार्यवाही में पारदर्शिता की मांग को बल मिला है. अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया कि सरकारी आदेशों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है.

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