Brief By Newsbrief / 7:16 PM on 16 Jan 2026
झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति वार्ड सदस्य और महापौर या नगर पंचायत अध्यक्ष, दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ सकेगा. हालांकि, कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ पाएगा.निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम दो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि तकनीकी कारणों से नामांकन रद्द होने की स्थिति में उम्मीदवार के पास वैकल्पिक नामांकन मौजूद रहे.नामांकन प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है. नामांकन वही उम्मीदवार कर सकेगा जिसका नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो और जो किसी भी प्रकार से अयोग्य घोषित न किया गया हो.आयोग के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाना है. इससे उम्मीदवारों को स्पष्ट दिशा मिलेगी और मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी.विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रावधानों से नगर निकाय चुनाव अधिक संगठित होंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी.