Brief By Newsbrief / 10:54 PM on 13 May 2025
रांची : झारखंड में 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगो को सहायता देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बुज़ुर्गों को प्रति माह एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
साथ ही इस योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला को भी 1000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग नागरिकों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। एचआईवी/एड्स पीड़ितों को भी 1000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
झारखंड जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं जनजाति कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग से संबंधित जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
0651-2400215
0651-2446282
शुरुआत वर्ष:
इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत शामिल योजनाएं:
1. मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
आवश्यक दस्तावेज़: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, और आयु प्रमाण पत्र।
2. मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
आवश्यक दस्तावेज़: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मुखिया एवं पंचायत सचिव या नगर क्षेत्र में वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र।
3. स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
आवश्यक दस्तावेज़: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और यदि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का है तो जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र।
4. एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना
आवश्यक दस्तावेज़: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, एआरटी/आरएडी से प्राप्त चिकित्सकीय प्रमाण पत्र। इस योजना के लिए आयु सीमा लागू नहीं है।