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चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 25 हजार जुर्माना

Brief By Newsbrief / 11:33 PM on 30 Jun 2023


रांची (RANCHI) : अग्रवाल बंधुओं के हत्या कांड के मामले में आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई. सुनवाई के बाद हत्यारे लोकेश चौधरी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट द्वारा उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने लोकेश के साथ हत्याकांड में शामिल धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन दोनों पर भी 25-25 हजार का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है.

26 जून सभी आरोपी हुए थे दोषी करार

बता दें कि 26 जून को लोकेश चौधरी,धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह की सजा की बिंदु पर रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया. पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनो को दोषी करार दिया था.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर की गयी थी. पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गये थे. लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी. योजना के तहत ही एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड की और दोनों व्यवसायियों के रुपये को जब्त कर लिया. इस संबंध में अरगोड़ा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. इस संबंध में 7 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. पुलिस ने लोकेश चौधरी को गुनहगार साबित करने के लिए 19 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए. जबकि लोकेश चौधरी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया.

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