Brief By The News Post / 12:36 PM on 29 Aug 2026
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक लॉकर में रखे महिला के गहने उसके स्त्रीधन हैं और उन पर पत्नी का ही अधिकार है. पति पत्नी की जानकारी या सहमति के बिना लॉकर संचालित नहीं कर सकता. बोकारो के एक मामले में हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि पति गहनों पर अपना अधिकार साबित नहीं कर सका.