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दुष्कर्म साजिश मामले में मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज

Brief By Newsbrief / 2:54 PM on 27 May 2026


रांची: रांची सिविल कोर्ट ने चर्चित दुष्कर्म साजिश मामले में आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है.

जानकारी के अनुसार, लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 के तहत पीड़िता की लिखित शिकायत पर ओली विश्वकर्मा और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि ओली ने अपनी दोस्त को जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाया था. इसके बाद वहां मौजूद अन्य आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी.

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की थी. इसके बाद सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने माना कि एक महिला द्वारा इस तरह की साजिश में शामिल होना बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

अदालत ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा. इसके बाद कोर्ट ने ओली विश्वकर्मा की बेल याचिका खारिज कर दी.

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